चुनाव के लिए तीन दिन ड्राई डे

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Loktantranews : गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। मतदान कराने की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। मतदान के मद्देनजर प्रशासन ने जिले में शराब की बिक्री बंद करने का फैसला लिया है। 48 घंटों के लिए शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान कोई शराब की बिक्री किसी भी तरह करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल बुधवार 6 बजे से लोकसभा चुनाव के दिन शुक्रवार शाम 6 बजे तक 48 घंटों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध जिले में 4 जून को मतगणना के दिन भी लागू होगा और आदेश का उल्लंघन करने पर उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 सहित संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सोमवार को जिला दंडाधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आदेश जारी किया।जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि जिले में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के मद्देनजर जिले भर में स्थित सभी देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर की दुकानें, प्रीमियम खुदरा विक्रेता और मॉडल शॉप या बार, थोक लाइसेंस, सैन्य कैंटीन सहित अन्य दुकानें 48 अप्रैल तक बंद रहेंगी। उन्होंंने कहा कि 4 जून को मतगणना के दिन जिले में भी लागू होगा। अधिकारियों ने कहा कि आदेशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक दल या उनके उम्मीदवार मतदाताओं को वोट के लिए लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल न करें, जिससे जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके।उड़नदस्तों, पुलिस विभागों सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे भारतीय निर्मित विदेशी शराब, बीयर और अन्य चीजों की बड़ी खेप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कड़ी निगरानी रखें ताकि चुनावी उम्मीदवारों द्वारा शराब वितरण की संभावना को रोका जा सके।

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